विशेश्वर ओझा हत्याकांड में हरीश और ब्रजेश मिश्रा को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सुनाई सजा
भोजपुर के बहुचर्चित विशेश्वर ओझा हत्याकांड में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। एडीजे 8 की कोर्ट ने दोषी हरीश मिश्रा और ब्रजेश मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 85-85 हजार का जुर्माना भी लगाया है। बाकी पांच दोषियों को 10-10 साल की कैद और 35-35 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
आपको बता दें कि 9 अप्रैल को कोर्ट ने इस बहुचर्चित हत्याकांड में ब्रजेश मिश्रा और हरेश मिश्रा, उमाकांत मिश्रा, टुन्नी मिश्रा, बसंत मिश्रा, हरेंद्र सिंह, पप्पू सिंह समेत सात आरोपियों को दोषी पाया था, जबकि 6 आरोपियों को सबूतों के अभाव बरी कर दिया था। ब्रजेश मिश्रा और हरेश मिश्रा सगे भाई हैं। आरा कोर्ट ने हरीश मिश्रा और उसके भाई ब्रजेश मिश्रा को हत्या, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया। जबकि, उमाकांत, टूनी, बसंत, पप्पू और हरेंद्र सिंह को 307 आईपीसी और 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया गया।
कोर्ट ने इस मामले के सभी 6 आरोपियों कुंदन, संतोष, विनोद, भृगु, मदन, बबलू को संदेह का लाभ देते हुए ‘बरी’ कर दिया। इस मामले में राजनाथ ओझा के बयान पर शाहपुर थाना कांड संख्या 48/2016 दर्ज किया गया था। जिसमें कुल सात नामजद और तीन-चार अन्य अज्ञात व्यक्तियों का उल्लेख किया गया था। पुलिस ने अपनी जांच के बाद कुल 13 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में दो आरोप पत्र दाखिल किए थे। विशेश्वर ओझा हत्याकांड में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाहों की गवाही कराई गई थी।