बिहार विधानसभा : चुनाव आयोग द्वारा कोरोना महामारी के बीच दिषा निर्देष जारी किया गया

 बिहार विधानसभा : चुनाव आयोग द्वारा कोरोना महामारी के बीच दिषा निर्देष जारी किया गया

संवाददाता, पटना : कोविड-19 कोरोना वैष्विक महामारी के दौरान बिहार में चुनाव कराने से संबंधित निर्वाचन आयोग ने षुक्रवार को व्यापक दिषा निर्देष जारी कर दिए है। दिषा निर्देष के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर नामांकन उम्मीदवार ऑनलाइन कर सकते है। मास्क पहनना और सोषल डिस्टेंसिंग समेत स्वास्थ्य विभाग के नियमों का पालन करना चुनावी प्रक्रिया के तहत अनिवार्य होगा। मतदान केंद्र पर दस्ताना उपलब्ध कराए जाएंगें, मतदाता इवीएम का बटन दस्ताना पहनकर वोंटिग करेंगे। मतदान केंद्रों पर थर्मल स्कैनर, साबन, हैंड सेनेटाइजर इत्यादि उपलब्ध कराए जाएंगे। संक्रिमत मरीजों को मतदान के आखिरी घंटों में मतदान करने दिया जायेगा तथा बुजुर्गो, दिव्यांगों हेतु पोस्टर बैलेट की व्यवस्था की जाएगी। बूथ पर 1000 अधिकतम मतदाता रहेंगे, पांच लोगों के समूह द्वारा घर-घर प्रचार करने की इजाजत मिली है। रोड शो हेतू पांच वाहनों के बाद काफिले पर रोक रहेगी। रैली व चुनावी सभा में लोगों की संख्या भी तय होगी डीएम पहले ही सभाओ के लिए तय मैदान की पहचान करेंगे एवं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य रहेगा। कंटेनमेंट जोन के लिए चुनाव आयोग अलग से दिषा-निर्दष जारी करेगें। वोटरों की ऊंगलीयों पर अमिट स्याही पहले की तरह ही लगायी जायेगी। 29 नवंम्बर को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इस कारण चुनाव अक्तूबर-नवम्बर महीने में होने की संभावना है।
विधानसभा चुनाव हेतु 20 सितंबर तक अधिसूचना संभव : 20 सितंबर तक चुनाव की तारीखों का ऐलना चुनाव आयोग द्वारा हो सकता है। मिडिया जानकारी के अनुसार दो से तीन चरणों चुनाव संपन्न कराये जा सकते है। नवंबर अंत तक चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।

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