बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पहली पत्नी का पति के पैसो पर अधिकार लेकिन पति के धन पर दोनों के बच्चों का अधिकार
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कानून के मुताबिक मंगलवार को कहा कि अगर दो पत्नियां किसी व्यक्ति की है और दोनों पति के धन पर अपना दावा करती है तो केवल पहली पत्नी का इस पर अधिकार होगा। हांलाकि दोनों सदियों से पैदा हुए बच्चों को धन पर अधिकार होगा। जस्टिस एसजे कथावाला और जस्टिस माधव जामदार की पीठ ने यह मौखिक टिप्पणी दी है। राज्य सरकार ने कहा है कि हाईकोर्ट की औरंगाबाद की पीठ ने इसी तरह का फैसला पहले दिया था जिसके बाद पीठ ने यह टिप्पणी की।
जस्टिस कथावाला की अध्यक्षता वाली पीठ महाराष्ट्र रेलवे पुलिस बल के सहायक उपनिरीक्षक सुरेश हाटनकर की दूसरी पत्नी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। संवाददाता, एबी बिहार न्यूज।