केंद्र सरकार ने अनंलॉक-4 के तहत् 30 सितंबर तक स्कूल एवं कॉलेज नहीं खोलने का निर्देश दिया

 केंद्र सरकार ने अनंलॉक-4 के तहत् 30 सितंबर तक स्कूल एवं कॉलेज नहीं खोलने का निर्देश दिया

केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 के तहत 30 सितंबर तक स्कूल एवं कॉलेज को खोलने नहीं खोलने का निर्देश दिया है। हालांकि पीजी और पीएचडी के छात्रों को तकनीकी, स्कॉलर व प्रोफेशनल कार्यक्रम के लिए दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने चरणबद्ध तरीको से षर्तो के तहत मेट्रो चलाने की सात सितंबर से मंजूरी दे दी है। स्कूल एवं कॉलेज में 9वीं और 10वीं के छात्र स्कूल में कुछ शिक्षक से पूछने जा सकते है। इसमें माता-पिता को कंटेन्मेंट जोन के लिए लिखित सहमति लेनी होगी। देश के सभी राज्यों तथा केंद्रषासित प्रदेशों में टेलीकाउंसलिंग, ऑनलाइन लर्निंग तथा इससे संबंधित कार्यो में 50प्रतिशत स्टाफ व टीचिंग को बुलाने की इजाजत स्कूलों में दी गयी है।

 नेशनल स्किल इंस्टीट्यूट्स और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आईटीआई में प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएगी। 
देश में राज्य के अंदर एवं एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए अब रोक हटा दी गई है। देश में कहीं भी बिना किसी अनुमति के जा सकते है। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि केंद्र की अनुमति के बिना राज्य सरकार अपने यहां कहीं भी लॉकडाउन लागू नहीं करेंगे।


अनलॉक-4 के तहत कुछ आयोजनों में भी छूट दी गई है। इस छूट के तहत राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक समेत अन्य आयोजनों में 100 लोगों को शामिल कर आयोजन करने की अनुमति दे दी गई है। 21 सितंबर से ओपन एयर थियेटर खुल जायेंगे। स्वीमिंग पुल, एंटरटेनमेंट पार्क, सिनेमा हॉल पर अभी पाबंदी बरकरार रहेगी। 
अनलॉक-4 के दिशानिर्देश के अनुसार मेट्रो सेवा केंंद्रीय गृह मंत्रालय की सलाह से शुरू कीया जाएगा। मेट्रो सेवा के लिए एसओपी शहरी विकास मंत्रालय जल्द जारी करेगी। संवाददाता, एबी बिहार न्यूज।

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