गीले कचरे का प्रबंधन मॉल, अस्पताल स्वयं करें : पटना नगर निगम
पटना नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जिस जगह से पचास किलो से ज्यादा कूड़ा निकलता है। ऐसे संस्थान स्वयं गीले कचरे का प्रबंधन करेंगे। इस श्रेणी के अंतर्गत अस्पताल, रेस्टोरेंट, मॉल, होटल एवं प्राइवेट या सरकारी संस्थान है। ऐसे संस्थानों को गीला या सूखा कचरे का पृथक्करण करना होगा। पटना नगर निगम सिर्फ सूखे कचरे को ले जायेगा। कूड़ा का बल्क जेनरेटर के रूप में ऐसे संस्थानों को चिन्हित किया जाएगा।
दरअसल कचरे का प्रबंधन का विकेन्द्रीकरण पटना नगर निगम ने अपने स्तर से पूरी कर ली है। पटना नगर निगम के नये नियमावली के अनुसार निगम संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों के साथ बैठक भी करेगा एवं जानकारी मुहैया कराएगा। जानकारी मुहैया कराने के दो महीने बाद नियम लागू हो जायेंगे। अगर कोई ऐसे संस्थान जो इसके अंतर्गत आते है और नियमावली में जो प्रावधान है उसे नही मानते है तो ऐसे संस्थानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
एक अनुमान के मुताबिक पटना नगर निगम क्षेत्र में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, मार्केट कॉप्लेक्स एवं सरकारी और प्राइवेट संस्थान से कूल निकलने वाला कचरा में से इनका हिस्सा करीब 40 फीसदी होता है। इस नियमावली के लागू होने से पटना नगर निगम पर बोझ कम होगा एवं जनभागीदारी सुनिष्चित होगी। अभी भी पटना नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत कई संस्थान और प्रतिष्ठान रात में खुले जगह पर कचरा फेंक देते है। संवाददाता, एबी बिहार न्यूज।