रिया पर आरोप साबित हुए तो बीस साल तक सजा संभव
एनसीबी ने सुशांत मौत मामले में एनडीपीएस कानून की धारा 8 (सी), 20 (बी), 27(ए), 28 और 29 के अंतर्गत रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है। रिया चक्रवर्ती को 10 से 20 साल की सजा इन धाराओं के अंतर्गत हो सकती है।
एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत नषीले पदार्थ की खेती करना, रखने, बेचने, पैदा करने, खरीदने, अंतरराज्जीय स्तर पर कारोबार करने एवं लेन देन करने पर सजा दी जाती है। छोटी मात्रा में भी अगर किसी सख्स के पास नषीला पदार्थ पाया जाता है तो सजा या जुर्माना छह महिने तक हो सकती है। इसमें सश्रम कारावास होने का प्रावधान एवं जुर्माना दस हजार रूपये तक हो सकता है। अधिक मात्रा में नषीला पदार्थ पाए जाने पर एक लाख जुर्माना एवं 10 साल का कारावास हो सकता है।
एनडीपीएस कानून की धारा 27, धारा 8 क के अंतर्गत किसी संपति के बारे में कोई भी व्यक्ति यह जानते हुए कि वह संपत्ति भारत या किसी अन्य देष में किए गए अपराध में भाग लेने के एवज में प्राप्त की गयी है। या अवैध मूल संपति का छिपाने या किसी व्यक्ति की किसी अपराध में सहायता करने के लिए या कानूनी नतीजों से बचने के लिए किसी भी संपति को परिवर्तित या स्थानांतरित करने वाला दोषी माना जाएगा। इस आरोप के तहत तीन से दस साल तक सजा होने का प्रावधान है।
धारा 28 के अंतर्गत नषीले पदार्थो अपराध के प्रयास पर सजा दी जाती है। इसमें आरोपी अपराध करने के संबंध में कोई कार्य करता है तो वह व्यक्ति अपराध के लिए तय दंड का हकदार होगा।
सोषल मीडिया यूजर्स ने सुषांत को न्याय दिलाने के लिए लड़ी जा रही लड़ाई, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर जीत के तौर पर लिया। नेटवर्किग वेबसाइट एवं अन्य ट्विटर द्वारा ब्वदहतंजनसंजपवदे प्दकपं से लोगों ने अपनी खुषी जाहिर की। संवाददाता, एबी बिहार न्यूज।