अभिनेत्री कंगना रनौत ने दो करोड़ का मुआवजा बीएमसी से मांगा
अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने ऑफिस में बीएमसी द्वारा किए गए अवैध तोड़फोड़ के खिलाफ बीएमसी से दो करोड़ रूपए मुआवजे की मांग की गई है। इसके लिए मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष कंगना ने अपनी याचिका में संषोधन किया है। बीएमसी ने कंगना रनौत के उपनगरीय इलाके बांद्रा स्थित ऑफिस में गत नौ सितंबर को कथित अवैध निर्माण को तोड़ा था।
इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अभिनेत्री ने दरवाजा खटखटाया है। तब न्यायमूर्ति एसजे कठवल्ला की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बीएमसी की तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी और कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण प्रतीत होती है।
संषोधित याचिका में कंगना रनौत ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार के विरोध में उनकी टिप्पणी के कारण तोड़फोड़ की कार्रवाई बीएमसी ने की है। इसके मुताबिक हाल में ही महाराष्ट्र सरकार से अभिनेत्री की तनातनी चल रही है। कंगना ने सरकार से संबंधित कुछ मुद्दों पर कार्रवाई पर अपने विचार व्यक्त किए थे जिनका आम जनता पर प्रभाव पड़ता है।
संषोधित याचिका के अनुसार कुछ खास पक्षों को उनके विचारों ने नाखुष किया और एक विषेष राजनीतिक दल की नाराजगी का कारण बना जोकि महाराष्ट सरकार का हिस्सा है।
हालांकि इसमें नाम षिवसेना का नहीं लिया गया है। याचिका में दलील दी गई कि बीएमसी से रनौत ने बंगले में ढांचागत मरम्मत के लिए अनुमति मांगी थी, अनुमति वर्ष 2018 में मिल भी गई थी। याचिका में तोड़फोड़ की कार्रवाई को अवैध घोषित करने तथा इससे संबंधित अधिकारियों से नुकासान की भरपाई के तौर पर दो करोड़ का मुआवजा की मांग की है। मामले की 22 सितंबर को अगली सुनवाई है।
संवाददाता, एबी बिहार न्यूज।