दरोगा की लापरवाही से निर्दोष पति पत्नी 6 माह तक जेल में रहें

 दरोगा की लापरवाही से निर्दोष पति पत्नी 6 माह तक जेल में रहें

हत्या के मामले में निर्दोष पति पत्नी को जेल भेजने और एसपी के आदेश के बावजूद दोनों की रिहाई के लिए अदालत में आवेदन नहीं देने के मामले में बिहार में बड़ी कार्यवाही की| मोतिहारी से जुड़े इस मामले में आयोग के सदस्य उज्जवल कुमार दुबे ने पीड़ितों के संयुक्त रूप से 2 लाख रूपये की क्षतिपुर्ति राशि देने का आदेश राज्य सरकार को दिया है|

अवधेश कुमार की हत्या कर ट्रक लूटे जाने से संबंधित मामला जनवरी 2012 मोतिहारी के चकिया थाने में दर्ज किया गया था|पुलिस ने जाँच के बाद पाँच व्यक्तियों के विरुद्ध मामला सत्य पाया| पूछताछ के दौरान भोला कुमार और योगेन्द्र सहनी ने हीरा सहनी का नाम लिया|

पुलिस पदाधिकारी तत्कालीन सब इंस्पेक्टर विनय कुमार सिंह ने हीरा सहनी और उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी को गिरफ्तार कर 14 दिसम्बर,2017 को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया| अनुसन्धान के दौरान बाद में पति पत्नी निर्दोष पाए गए| योगेन्द्र और हीरा सहनी गोतिया लगते है और दोनों के बीच पूर्व से विवाद चल रहा था| पटना उच्च न्यायलय के आदेश पर 11 मई 2018 को दोनों ज़मानत पर जेल से बाहर आए|

AB BIHAR NEWS

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