मथुरा कोर्ट ने खारिज की कृष्ण विराजमान की याचिका
मथुरा कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कृष्ण जन्मभूमि से सटी मस्जिद को हटाने की अपील की गई थी। इस फैसले के बाद याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट जाने का फैसला किया है। बता दिया जाए कि मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि पर मालिकाना हक और वहां से शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की मांग करते हुए मथुरा की अदालत में एक सिविल अर्जी दायर की गई थी।
मथुरा की अदालत में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही ईदगाह प्रबंध समिति के बीच हुआ समझौता पूरी तरह से गलत है।
कृष्ण जन्मभूमि का मामला कोर्ट में जाने पर बीजेपी नेता विनय कटियार ने कहा कि मथुरा और काशी को भी अयोध्या में राम जन्मभूमि के बाद मुक्त कराने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, यदि आवश्यक हुआ तो ईदगाह अतिक्रमण को हटाने और कृष्ण जनभूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया जाएगा।’