योगी सरकार ने जारी किए अनलॉक-5 के दिशा निर्देश, स्कूल और कोचिंग खोले जा सकेंगे

 योगी सरकार ने जारी किए अनलॉक-5 के दिशा निर्देश, स्कूल और कोचिंग खोले जा सकेंगे

उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक -5 के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इनके तहत चरणबद्ध तरीके से 15 अक्टूबर के बाद स्कूल और शैक्षणिक संस्थान खोले जाएंगे। राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अनलॉक -5 के निर्देश जारी किए गए हैं।

उनके अनुसार, रखरखाव क्षेत्र से बाहर के सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान 15 अक्टूबर के बाद खोले जाएंगे। यह निर्णय जिला प्रशासन द्वारा स्कूल और संस्थान के प्रबंधन से परामर्श करने और स्थिति का आकलन करने के बाद लिया जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अवस्थी ने कहा कि ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा की अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा और इस प्रणाली को प्राथमिकता दी जाएगी। जहां स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं चला रहे हैं और कुछ छात्र कक्षाओं में भाग लेने के बजाय ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने के इच्छुक हैं, उन्हें अनुमति दी जा सकती है।

उन्होंने कहा कि छात्र संबंधित स्कूल में केवल अपने माता-पिता की लिखित सहमति से उपस्थित हो सकते हैं। इसके अलावा, स्कूलों और शैक्षिक संस्थानों में छात्रों की उपस्थिति को माता-पिता की सहमति के बिना अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है। यह माता-पिता की सहमति पर निर्भर करेगा।

स्कूल दिशानिर्देशों के बाद 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने की तैयारी कर रहे हैं। वर्तमान में, केवल बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए 10 वीं से 12 वीं कक्षा तक पढ़ाया जा रहा है। सेंट जोसेफ स्कूल के प्रबंधक अनिल अग्रवाल के अनुसार, केवल कक्षा 10 वीं और 12 वीं को 15 से 22 अक्टूबर तक माना जा रहा है। कक्षाएं सुबह की पाली में होंगी और केवल 3 घंटे ही चलेंगी। दशहरे के बाद, दूसरी पाली में 9 वीं और 11 वीं के बच्चों को बुलाने की योजना है। सीएमएस के जनसंपर्क अधिकारी ऋषि खन्ना के अनुसार, शनिवार को सभी प्रिंसिपलों की बैठक बुलाई गई है। इसके बाद स्कूल खोलने पर फैसला लिया जाएगा।

अनिल अग्रवाल के अनुसार, सुरक्षा के मद्देनजर 20 से अधिक बच्चों को एक कक्षा में नहीं रखा जाएगा। हर सीट पर एक नाम लिखा होगा और केवल एक बच्चा बैठेगा। प्रत्येक खंड को दो खंडों में विभाजित किया जाना है। बच्चों का स्कूल आना अनिवार्य नहीं होगा। ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन का भी विकल्प होगा। स्कूली बच्चों के लिए मास्क और सेनिटाइजर अनिवार्य होगा। लंच बॉक्स, पेन, किताबें एक-दूसरे को देने पर प्रतिबंध रहेगा।

अवस्थी ने कहा कि युवा कल्याण और खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए जारी किए गए मानकों के अनुसार स्विमिंग पूल 15 अक्टूबर से खोला जा सकता है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मानकों के अनुसार मनोरंजन पार्क और ऐसे स्थानों को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दी जाएगी।

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