सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डीजीसीए ने जारी रिफंड गाइडलाइन्स , मिलेगा पूरा पैसा वापस
उडडयन नियामक डीजीसीए ने बुधवार को कोरोना वायरस के कारण घोषित लॉकडाउन के दौरान रद्द की गई विमान सेवाओ के टिकेट का पैसा रिफंड करने की गाइडलाइन्स जारी कर दी | ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के 25 मार्च से 24 मई के बीच रद्द विमान सेवाओ के यात्रियों का पूरा पैसा तत्काल लौटने का निर्देश देने के 6 दिन बाद जारी की गई है |
डीजीसीए ने कहा कि पहली श्रेणी के यात्रियों को एयरलाइन्स उनकी टिकेट का पूरा पैसा तत्काल वापस करेगी , जबकि दूसरी श्रेणी के यात्रियों का पैसा 15 दिन के अन्दर वापस किया जायेगा | हालांकि डीजीसीए ने यह भी कहा कि यदि कोई एयरलाइन्स वित्तीय संकट के चलते फिलहाल दूसरी श्रेणी के यात्रियों का टिकेट रिफंड करने में असमर्थ है तो वह यात्रियों को बुक कराये गये टिकट के किराए के बराबर क्रेडिट शैल उपलब्ध कराएगी , जिसका उपयोग 31 मार्च , 2021 तक कभी भी यात्रा के लिए किया जा सकता है |
हालांकि डीजीसीए ने तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिए कोई राहत नहीं दी है | ऐसे यात्रियों का पैसा डीजीसीए की तरफ से टिकेट रिफंड के लिए पहले से तय नियमो के तहत ही वापस किया जायेगा |