NEET पास किए बिना एडमिशन गैरकानूनी, जांच कमेटी की जांच की जांच, वीसी और प्रिंसिपल ने कहा…
दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बीएएमएस कोर्स की परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ली गई। परीक्षा व रिजल्ट के प्रकाशन में पूरी पारदर्शिता तथा नियम का पालन हुआ। NEET पास किए बिना एडमिशन गैरकानूनी है I इस मामले में राज्यपाल ने एक जांच कमेटी बनाई, इसकी रिपोर्ट दूसरे राज्यपाल के सामने चैलेंज की गई, अब दोनों के दावों को परखा जा रहा है।
आपको बता दें मामला सीवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएएमएस) कोर्स में 29 छात्रों के नामांकन से जुड़ा है। शिकायत मिलने के बाद तत्कालीन राज्यपाल फागू चौहान ने जांच के लिए कमेटी बनाई। कमेटी ने इस नामांकन को अवैध बताते हुए कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी के वीसी, कॉलेज के प्रिंसिपल, कर्मी व गवर्निंग बॉडी पर सख्त कार्रवाई की बात कही।
कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होती कि फागू चौहान चले गए। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर नए राज्यपाल बने। जांच में आरोपी बने लोगों ने नए राज्यपाल को बताया कि रिपोर्ट एकतरफा है, कॉलेज को बंद कराने की साजिश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिल्कुल खिलाफ है। अब राज्यपाल ऑफिस इन दोनों पक्षों की बातों की सत्यता परख रहा है। कमेटी ने 28 अक्टूबर 2022 को जांच रिपोर्ट राज्यपाल ऑफिस को दी थी।