रोहतास में 15 साल की बच्ची से रेप के बाद युवक ने कर दी हत्या, कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, जानें पूरा मामला
बिहार के रोहतास जिला व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम मनोज कुमार की अदालत ने एक किशोरी के साथ रेप और फिर उसकी हत्या से जुड़े मामले में गुरुवार को आरोपी को दोषी पाते हुए सजा की बिंदु पर सुनवाई की I एकमात्र अभियुक्त शाहिद को कुल कोर्ट ने रेप और हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई I साथ ही 76,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है I मामले की प्राथमिकी करगहर थाना में दर्ज कराई गई थी I
इस मामले की सुनवाई एडीजे प्रथम के न्यायालय में चल रही थी I मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक विद्यासागर राय ने बताया कि घटना 16 जून 2009 की दोपहर दो बजे की है जो करगहर थाना क्षेत्र के एक गांव में घटी थी I लड़की के साथ रेप कर हत्या कर दी गई थी I दफना दिया गया था I पुलिस ने शव को निकालकर पोस्टमार्टम कराया था I
आपको बता दें विद्यासागर राय ने बताया कि बक्सर के धनसोई गांव का रहने वाला शाहिद उस दिन किशोरी के गांव में आया हुआ था I उसी दौरान उसकी नजर पड़ोस से गोबर पाथ कर आई किशोरी पर पड़ी I उसके बाद अभियुक्त ने किशोरी को घर में अकेले पाकर दोपहर दो बजे घर में घुसकर दुष्कर्म किया था I घटना का खुलासा होने के डर से शाहिद ने किशोरी की गला दबाकर हत्या कर दी थी I