बिहार के संविदा आयुष डॉक्टरों के नियुक्ति के लिए उम्र सीमा में मिलेगी 16 वर्ष की छूट, फिर से मांगे जाएंगे आवेदन
बिहार के संविदा आयुष डॉक्टरों को नियमित नियुक्ति के लिए उम्र सीमा में 16 वर्ष की छूट देने का फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी वर्ग के संविदा आयुष चिकित्सकों के उम्र सीमा में छूट संबंधी अनुशंसा तकनीकी सेवा चयन आयोग से की है। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव अरविंदर सिंह ने विभाग की ओर से इस संबंध में तकनीकी सेवा चयन आयोग को अनुशंसा भेज दी है।
तकनीकी सेवा चयन आयोग को भेजी गई अनुशंसा के अनुसार, अनारक्षित कोटे के लिए 37 वर्ष और 16 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष और 16 वर्ष तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष और 16 वर्ष की छूट दिए जाने की अनुशंसा की है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष चिकित्सा पद्धति बढ़ावा देने व आमजन को देशी चिकित्सा पद्धति का लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से राज्य में 3270 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति करने का निर्णय 2020 में लिया गया था।
आपको बता दें आयुष चिकित्सकों का चयन बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा होना है। पिछले वर्ष अक्टूबर में इसके लिए आवेदन मांगे गए थे। कोरोना और कोर्ट केस के कारण इसमें विलंब हो रहा था। संविदा पर 2010 से कार्यरत आयुष चिकित्सक द्वारा उम्र सीमा में छूट बढ़ाये जाने के लिए पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। इसकी सुनवाई के उपरांत उच्च न्यायालय ने इसके निर्णय के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया। इसके बाद विभाग ने संविदा कर्मचारियों के हित में 16 वर्ष की उम्र सीमा में छूट देने का निर्देश तकनीकी आयोग को दिया है।
जानकारी के मुताबिक, तकनीकी आयोग शीघ्र ही आयुष चिकित्सकों से आवेदन की मांग करेगी और अलग तिथि प्रकाशित करेगी। इस निर्णय का लाभ उन सभी संविदा आयुष चिकित्सकों को होगा जो वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं और उम्र सीमा की वजह से नियमित होने से वंचित हो रहे थे। आयुष मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. जयशंकर प्रसाद ने सरकार को धन्यवाद दिया और नियमित नियुक्ति को शीघ्र पूरा कराने की सरकार से मांग की है।