सीएम ने एससी-एसटी की हत्या होने पर उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का फैसला
राज्य सरकार एससी-एसटी के अंतर्गत सुरक्षा के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार को सीएम ने कहा कि एससी-एसटी समुदाय के अंतर्गत किसी व्यक्ति के हत्या हो जाने पर राज्य सरकार उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देगी। इसके तहत जल्द नियम बनाने का निर्देश सीएम ने दे दिया है।
उन्होंने आगे कहा कि एससी-एसटी समुदाय के लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मुहैया कराने हेतू मुख्य सचिव अपने स्तर से इसकी समीक्षा करेंगे। ये योजनाए इन्हें उत्थान एवं मुख्यधारा में जोड़ने के लिए चलायी जा रही है। कोई अन्य योजना इनके लिए चलाने पर भी विचार कर रही है। सीएम ने अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सीएम सचिवालय संवाद कक्ष के ऑनलाइन बैठक में सचिव को निर्दोष दिया कि इसके तहत लंबित मामलों का निपटरा तुरंत करने के हर संभव पहल करें। थानावार ऐसे मामलों की समीक्षा करने हेतू डीजीपी से कहा।
पूर्व मुख्यमंत्री एवं हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने कहा है कि एससी-एसटी अत्याचार निवारण हेतू यह नियम पूरे देष में लागू होना चाहिए। एससी-एसटी निवारण एक्ट की धारा 3(2)5 को बिहार में नीतीष सरकार ने लागू किया है। हम इस फैसले का स्वागत करते है।
संवाददाता, एबी बिहार न्यूज।