बारात में DJ पर बैन जारी, 3 दिन पहले थाने में शादी की सूचना, जान लें नए नियम

 बारात में DJ पर बैन जारी, 3 दिन पहले थाने में शादी की सूचना, जान लें नए नियम

बिहार में कोविड के मामले में लगातार कमी देखी जा रही है बावजूद इसके सरकार लगातार सख्ती बरत रही है. कोविड से बचाव को लेकर बिहार सरकार ने Unlock 9 के तहत दिशा निर्देश जारी कर दिया है वो भी तब जब शादी ब्याह का सीजन आ गया है. इसके मुताबिक जो निर्देश जारी किए गए है उसके लिहाज से अभी भी बैंड बाजा बारात को लेकर कुछ कड़ाई की गई है. राज्य सरकार ने अनलॉक 9 की घोषणा करते हुए कहा है कि 23 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक राज्य में कहीं भी विवाह समारोह का आयोजन होगा तो उसमे बारात के दौरान डीजे बजाने की इजाजत नहीं होगी.

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सरकार के इस फैसले से उन लोगों को निराशा होगी जो DJ की धुन पर शादी समारोह में जमकर नाचते गाते हैं. यही नहीं शादी समारोह में ज़्यादा भीड़-भाड़ भी नहीं रखना है. इसके साथ ही शादी की तारीख से 3 दिन पहले स्थानीय थाने को सूचना देनी होगी ताकि पुलिस ऐसे शादी समारोह पर नजर रख सके. बिहार सरकार ने शादी समारोह के अलावा वैसे कार्यक्रमों को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किया है जिसमें लोगों की ज़्यादा भीड़-भाड़ होती है. श्राद्ध कर्म को लेकर भी बिहार सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किया है उसके मुताबिक इसमें भी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. जिन राज्यों में संक्रमण अधिक है वहां से आने वाले लोगों को कोरोना जांच अनिवार्य कर दिया गया है.

Unlock 9 के दिशा निर्देश के अनुसार क्लब, जिम, स्विमिंग पूल 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे साथ ही उन्हें ही यहां आने की अनुमति होगी जिन्होंने टीका लिया हुआ है. सिनेमाघरों को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं. पहले की तरह ही सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत उपयोग के साथ ही खुलेंगे. शॉपिंग मॉल में भी प्रोटकॉल का पालन करना होगा. जिन जिलों में अभी भी संक्रमण ज्यादा है, वहां से फ्लाइट, रेल, ट्रक अन्य वाहनों से राज्य से आने वाली यात्रियों की जांच कराई जाएगी. जांच कराने में उन्हें ही छूट मिलेगी जो 72 घंटा पहले का आरटी पीसीआर टेस्ट लेकर आएंगे, साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार का आयोजन जिला प्रशासन की अनुमति के अनुसार हो होगा. 3 दिन पहले इसकी सूचना देनी होगी.

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