मतदान के दिन मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के दौरे पर रोक, नहीं माने तो IPC -188 के तहत कानूनी कार्रवाई
बिहार पंचायत चुनाव को प्रभावी और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग लगातार निर्देश जारी कर रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने फिर से निर्देश जारी किया है। जिसमें यह निर्देश दिया गया है कि मतदान के दिन किसी भी मंत्री सांसद विधायक और पार्षदों के मतदान होने वाले पंचायतों के दौरे पर रोक लगा दी गई है। निर्वाचन आयोग का यह निर्देश मतदान की पूर्व संध्या 5 बजे से ही लागू हो जाएगा जो मतदान के समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।
ऐसे में अगर कोई सांसद विधायक या मंत्री अपने क्षेत्र में वोट डालना चाहते हैं तो उन्हें वोट देने के लिए जाने की अनुमति है,लेकिन यह निर्देश दी गई है कि वोट डालने के तुरंत बाद अपने क्षेत्र से वापस लौट जाए। साथ ही यह भी निर्देश जारी किया है मतदान केंद्र तक जाने के लिए ऐसे सभी जनप्रतिनिधि सरकारी वाहन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि मंत्रियों सांसद और विधायकों के मतदान होने वाले क्षेत्र में जाने पर रोक लगाने के फैसला पिछले चुनाव में मिली शिकायतों के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया है।
पिछले चुनाव में निर्वाचन आयोग को ऐसी शिकायतें मिली थीं कि मंत्रियों और कई विधायकों ने अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर जाकर मतदाताओं को किसी खास उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने के लिए दबाव बनाया था। इन तमाम शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने दौरे पर रोक लगा दी है। निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश सभी निर्वाचन पदाधिकारी को भेज दिया है। निर्देश का उल्लंघन करने वाले जन प्रतिनिधियों पर IPC धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।