ज्ञानवापी मामले में इलाहबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने ASI सर्वे कराने को दी मंजूरी
वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है I कोर्ट ने ASI सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है I इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए परिसर के ASI सर्वे को हरी झंडी दिखा दी है I इसके साथ ही ASI सर्वे को तत्काल प्रभाव से प्रभावी कर दिया है I चीफ जस्टिस कोर्ट प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है I
मुस्लिम पक्ष ने सर्वे से ढांचे को नुकसान होने की बात कही थी, जिसके बाद ASI की ओर से एक एफिडेविट दाखिल कर कहा गया था कि सर्वे से कोई नुकसान नहीं होगा, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया I ASI ने कहा कहा कि अगर खुदाई करने की जरुरत हुई तो उसके लिए पहले कोर्ट से इजाजत ली जाएगी I कोर्ट के फैसले के बाद अब कभी भी ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे शुरू किया जा सकता है I हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु जैन के मुताबिक कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि सर्वे को किसी भी स्टेज पर शुरू किया जा सकता है I
आपको बता दें 21 जुलाई को मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी का सर्वे कराए जाने के जिला अदालत के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी I मस्जिद के ढांचे को नुकसान होने की बात कहकर सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी I मुस्लिम पक्ष अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में जुट गया है हिंदू पक्ष का कहना है कि विवादित जगह पहले मंदिर था I औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी I विवादित परिसर में आज भी हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह मौजूद हैं I एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट में यह सामने भी आया है I