शिक्षक भर्ती नियमावली में बड़ा बदलाव, नीतीश कैबिनेट में कहा गया शिक्षक बनने के लिए बिहारी होना जरूरी नहीं

बिहार में शिक्षक नियुक्ति की नियमावली में बड़ा बदलाव किया गया है I आज मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में संशोधन करते हुए कहा गया है कि अब शिक्षक बनने के लिए बिहार का स्थायी होना जरूरी नहीं है I पहले भर्ती के लिए बिहार का स्थानी होना जरूरी था I नई शिक्षक बहाली नियमावली के तहत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बीते 15 जून से आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू है I 12 जुलाई तक अंतिम तिथि है I
वही एक तरफ पहले से ही बिहार के शिक्षक संघ और 2019 के शिक्षक अभ्यर्थी नई शिक्षक बहाली नियमावली का विरोध कर रहे हैं तो अब राज्य सरकार ने नया नियम निकाल दिया है I कैबिनेट की बैठक में आज लिए गए इस निर्णय में यह साफ हो गया कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए बिहार का स्थायी निवासी होने की अनिवार्यता नहीं रहेगी I बिहार के बाहर के अभ्यर्थी भी शिक्षक बहाली में आवेदन कर सकते हैं I उनके लिए किसी प्रकार की शर्त नहीं है I
आपको बता दें कि बिहार में नई शिक्षक बहाली के तहत 1 लाख 70 हजार 461 पदों पर बहाली होनी है I इसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है और नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू है I 15 जून से 12 जुलाई तक आवेदन भरने की तिथि है I अगस्त के अंत में परीक्षा लेने का समय निर्धारित किया गया है I बिहार लोक सेवा आयोग ने इसी साल रिजल्ट भी जारी करने का वादा किया है I