Bihar : दिव्यांग छात्रों का नामांकन नहीं लेने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई, 10 हजार लगेगा जुर्माना
बिहार में दिव्यांग छात्रों का एडिमिशन नहीं लेने वाले स्कूलों पर अब शख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही ऐसे स्कूल पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगया जायेगा। बिहार सरकार ऐसे स्कूलों का NOC भी वापस ले सकती है। हाल में कई निजी स्कूल की शिकायत बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के पास पहुंची है। ऐसे में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा राज्य भर के स्कूलों को पत्र लिख कर इसकी जानकारी दे दी गई है।
जानकारी हो कि समग्र शिक्षा के तहत हर तरह के बच्चे एक जैसे स्कूल में पढ़ सकते हैं। इसके बावजूद भी कई निजी स्कूलों में दिव्यांग बच्चे का एडमिशन नहीं लिया जाता है। दिव्यांग बच्चे जब किसी स्कूल में नामांकन लेने जाते हैं तो उन्हें यह कह कर वापस कर दिया जाता है कि उनके लिए स्कूल में व्यवस्था नहीं है। जबकि स्कूलों को दिव्यांग बच्चों के पढ़ाने की पूरी व्यवस्था करनी या होनी चाहिए।
आपको बता दें, दिव्यांग छात्रों को शिक्षा के अधिकार के तहत पांच फीसदी का आरक्षण भी प्राप्त है। लेकिन इस नियम को कोई भी स्कूल नहीं मानता है। इतना ही नहीं शिक्षा के अधिकार के तहत 25 फीसदी गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान है। इसी में पांच फीसदी आरक्षण दिव्यांग छात्रों के लिए है। समावेशी शिक्षा के तहत सभी तरह के बच्चे अब एक जैसे स्कूल में पढ़ेंगे।’ इस नियम की जानकारी भी स्कूल के पास नहीं है।