बिहार : मुजफ्फरपुर में 18 पुलिसकर्मियों पर डकैती और अन्य अपराधिक वारदात की धाराओं में होगा केस दर्ज

 बिहार : मुजफ्फरपुर में 18 पुलिसकर्मियों पर डकैती और अन्य अपराधिक वारदात की धाराओं में होगा केस दर्ज

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 18 पुलिसकर्मियों पर डकैती और अन्य अपराधिक वारदात की धाराओं में केस दर्ज होगा। इसमें से करजा थाने के तत्कालीन थानेदार बीके यादव का नाम भी शामिल है।जबकि शराब कारोबारियों से सांठगांठ करके शराब का धंधा करने के आरोप में बीके यादव जेल में बंद है। इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2 जून को 18 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर एफआईआर (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया था। इस आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए करजा थाना के थाना अध्यक्ष मणि भूषण कुमार ने जिला व सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अर्जी भी दाखिल की थी।

बता दें कि न्यायालय में सुनवाई के बाद कोर्ट ने थानेदार की अर्जी को खारिज कर दिया है। उसके बाद बीके यादव समेत 18 पुलिस कर्मियों पर डकैती की धाराओं में FIR होना तय माना जा रहा है। इस मामले में करजा थाना के रसूलपुर आधार निवासी हरिद्वार ठाकुर ने 26 फरवरी को AJM कोर्ट में परिवाद दायर कराया था। दायर किए गए परिवाद में उन्होंने बीके यादव और अन्य पुलिस अधिकारियों व जवानों पर अपने घर में घुसकर 52 लाख नगद समेत 200 ग्राम सोना लूट लेने का आरोप लगाया था।

वही, पूर्व सैनिक हरिद्वार प्रसाद ठाकुर ने अपने परिवाद में बताया था कि दरवाजा तोड़कर घर में घुसने का कोशिश किया था। इसकी भनक लगने पर उनकी बहू डकैत समझकर रुपए लेकर भागने लगी। बीके यादव के कहने पर अन्य पुलिस जवानों ने बहू से रुपए वाला बक्सा छीन लिया। जिसमें जमीन बिक्री के 52 लाख रूपये रखे हुए थे। आपको बता दें कि परिवादी के अधिवक्ता कमलेश कुमार ने बताया है कि FIR पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने जो अर्जी दायर की थी उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब करजा थाने में सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज होगा।

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