बिहार : कोरोना अनुग्रह अनुदान बदलाव, आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन
कोरोना से हुई मौत के बाद मिलने वाले अनुग्रह अनुदान में सरकार ने बदलाव किया है। इस बीमारी से किसी की मौत जहां कहीं भी हुआ हो, उनके परिजनों को अनुग्रह अनुदान उनके मूल निवास वाले जिलों से ही मिलेगा। अनुदान देने में आ रही परेशानियों को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने इस बाबत सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। पत्र आपदा के विशेष सचिव एम रामचन्द्रुडु की द्वारा भेजा गया है।
आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा कोरोना पीड़ितों का मूल निवास स्थान उपचार के क्रम में हटकर दूसरे जिलों में हो जा रहा है। वहीं दूसरे शहरों में रहने वाले लोग भी इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में मृतक के निकटतम परिजन मौत वाले जिलों में ही आवेदन दे रहे हैं। दस्तावेज सत्यापन के बाद जब चेक भुगतान की बारी आती है तो पता चलता है कि मृतक किसी और जिले का मूल निवासी है। ऐसे में फिर से पूरी प्रक्रिया करनी पड़ रही है।
आपको बता दें, कई जिलों ने तो इस बाबत सार्वजनिक माध्यमों से सूचना देकर मृतक के निकटतम परिजनों को दावा करने की सूचना भी जारी की है। यह स्थिति दुबारा और किसी जिले में न हो, इसलिए आपदा प्रबंधन ने जिलों को निर्देश दिया है। अनुग्रह अनुदान का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने पुराने आदेश का हवाला दिया। पत्र में कहा है कि वर्ष 2008 में ही विभाग ने यह प्रावधान कर दिया है कि जिस जिले में घटना घटित हो, वहां के जिलाधिकारी से सभी वांछित प्रमाण पत्र, अभिलेख इत्यादि प्राप्त करते हुए नियमानुसार मृतक के परिजनों को अनुग्रह भुगतान किया जाए।चूंकि गृह मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी को भी आपदा में अधिसूचित किया है।