बिहार: बिजली उपभोक्ता ले सकते हैं चैन की सांस, बकाया बिल के भुगतान पर आए नए नियम


बिहार के बिजली बकायेदारों के लिए राहत की खबर है।
वैसे बिजली उपभोक्ता जो कोरोना काल से लेकर अब तक अपना बिजली बिल का भुगतान नहीं कर सके हैं और बिल की राशि अधिक हो गई है, उन उपभोक्ताओं के लिए बिजली कंपनी ने अभी किस्त में बिल भुगतान की सुविधा बहाल की है। इसमें तीन किस्तों की सुविधा दी गई है।
पहली किस्त में राशि का 35% होना चाहिए भुगतान
पहली किस्त में बिल की राशि का 35 फीसदी और बाकी 65 फीसदी राशि दूसरे, तीसरे किस्तों में जमा करनी होगी। उपभोक्ताओं को यह किस्त वाली सुविधा का लाभ 31 जनवरी तक ही मिलेगा। उसके बाद यह सुविधा समाप्त हो जाएगी। बिजली कंपनी ने यह भी नियम जारी किया है कि वैसे उपभोक्ता जो समय रहते किस्त में अपना बिल जमा नहीं करते हैं, उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। कनेक्शन कटने के बाद यदि उपभोक्ता किस्त की सुविधा लेंगे तो उनको पहली किस्त 50 फीसदी लगेगी। उपभोक्ताओं को किस्त का लाभ एक लाख तक विद्युत कार्यपालक अभियंता, एक से पांच लाख तक विद्युत अधीक्षण अभियंता और पांच लाख से उपर की किस्त जीएम स्तर से की जाएगी।
एक फरवरी से शुरू होगा “डिस्कनेक्शन अभियान”

जिन उपभोक्ताओं का दो महीने का बिजली बिल बकाया है, उनका भी कनेक्शन कटेगा। ऐसे बकायेदारों को यदि इससे बचना हो तो 31 जनवरी तक अपना बिल का भुगतान कर देना होगा। पेसू एक फरवरी से दो महीने वाले बकायेदारों के खिलाफ डिस्कनेक्शन अभियान शुरू करेगा। पेसू में करीबन एक लाख दो महीने वाले बकायेदार हैं। दरअसल कोरोना काल के बीच बिजली कंपनी को बिजली उपभोग में राजस्व नहीं आ सका, जिसको लेकर उपभोक्ताओं को सुविधा देने के साथ लाइन काटो अभियान चलाया जा रहा है।

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