बिहार : जिलों में अपना टर्म पूरा कर चुके सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक का होगा तबादला, DGP एसके सिंघल ने जारी किया निर्देश
बिहार के विभिन्न जिलों में अपना टर्म पूरा कर चुके सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के तबादले का आदेश जारी हुआ है। आदेश को दस दिनों में जारी करने के फरमान के बाद DGP एसके सिंघल द्वारा एक बार फिर तबादले को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों को तबादले के दौरान कई बिंदुओं का पालन करने को कहा गया है। इसमें से सबसे प्रमुख बिंदु यह है कि किसी भी सूरत में गृह जिलों में तबादला नहीं करने का आदेश दिया गया है।
जानकारी के अनुसार, DGP एसके सिंघल ने 27 नवंबर को जिला अवधि पूरी कर चुके पुलिसकर्मियों के तबादले को लेकर आदेश जारी किया था। उन्होंने 10 दिनों में तबादले का आदेश जारी करने और पंचायत चुनाव पर पुलिसकर्मियों को स्थानांतरित जगह के लिए विरमित करने को भी कहा है। साथ ही 8 और 10 साल से अधिक समय से एक ही जगह पर तैनात पुलिसकर्मियों की अलग-अलग सूची भी मांगी गई है। इस आदेश के दो दिनों बाद उन्होंने इस बाबत एक नया आदेश जारी किया है।
आपको बता दें इस नये आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी अधिकारी या कर्मी की तैनाती गृह जिले में नहीं की जाएगी। जिस जिले में कोई पदाधिकारी या कर्मी पहले कार्य कर चुके हैं दोबारा उन्हें उस जिले में पदस्थापित नहीं किया जाएगा। चाहे उनका कार्यकाल उक्त जिले में कितना भी छोटा क्यों न रहा हो। डीजीपी द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के तहत अवधि की गणना समेकित होगी। यदि किसी एक ही जिले में कोई पुलिसकर्मी दो या अधिक कार्यकालों में कार्य कर रहे है तो सभी कार्यकालों को मिलाकर अवधि की गणना की जाएगी।