बिहार सरकार ने सड़क हादसे में मारे जाने वाले परिजनों को 5 लाख रूपये देने का किया ऐलान

 बिहार सरकार ने सड़क हादसे में  मारे जाने वाले परिजनों को 5 लाख रूपये देने का किया ऐलान

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सड़क हादसों में मारे जाने वाले लोगों के परिवारों को बड़ी राहत दी है। नीतीश कुमार ने सड़क हादसे में मौत होने पर उनके परिजनों को पांच लाख रुपये देने का ऐलान किया है। आज बुधवार से नीतीश सरकार के इस आदेश को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है। इसके साथ ही हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50 हजार की राशि दिया जाएगा।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नीतीश कुमार ने यह व्यवस्था की है।राज्य में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सरकार ने वाहन दुर्घटना सहायता निधि बनाई है जो लोगों को हादसों के बाद मुआवजा राशि के रूप में मदद पहुंचाएगी। इस निधि में 50 करोड़ की राशि जमा की जाएगी जो जरूरत के अनुसार लोगों को दी जाएगी। इसे पूरे प्रदेश में तत्काल लागू करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं।

जारी आदेश के मुताबिक, कहा गया है कि अगर हादसा होने पर गाड़ियों का बीमा नहीं मिला तो पूरी राशि वाहन मालिकों से वसूली जाएगी। पीड़ित परिवारों द्वारा दावा करने के 30 दिनों के भीतर यह राशि वाहन मालिकों को देनी होगी। आदेश में कहा गया है कि वाहन मालिक अगर आदेश का पालन नहीं करते हैं तो वाहन को जब्त करके नीलामी की जाएगी।

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