बिहार सरकार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम में संशोधन की कर रही तैयारी, ये हैं पूरा मामला
बिहार सरकार शराबबंदी का उल्लंघन करने पर दंड के प्रावधान बदल सकते हैं। इसके लिए सरकार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम में संशोधन की तैयारी कर रही है। अब अपराध की गंभीरता के आधार पर केवल जुर्माना या जेल अथवा जुर्माना और जेल दोनों के दंड मिल सकते हैं। लेकिन साधारण मामलों में राहत देने पर भी विचार किया जा रहा है।
जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से शराबबंदी कानून के प्रावधानों को लेकर BJP और JDU के बीच खटास बढ़ गई हैं। नालंदा शराब कांड के बाद BJP प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने फेसबुक पोस्ट के जरिए सवाल उठाया था कि क्या इस घटना में मृत लोगों के परिवारों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक, मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग ने मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम-2016 में संशोधन का प्रारंभिक खाका तैयार कर लिया है। इसपर विचार के लिए गृह विभाग के पास भेजा गया है। वहां से सहमति मिलने या सुझाए संशोधन के आधार पर प्रारंभिक खाके में फिर से बदलाव किया जाएगा। उसके बाद विधि विभाग और मुख्यमंत्री की सहमति के बाद अंतिम रूप से तैयार किया जाएगा। सबकुछ ठीकठाक रहा तो आगामी बजट सत्र में इसे पेश भी किया जा सकता है।