वायु प्रदूषण को लेकर बिहार सरकार ने सख्त, फसल अवशेषों जलाने वाले किसानों के खिलाफ F.I.R आदेश
बिहारके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वायु प्रदूषण पर सख्ती बरतते हुए फसल अवशेषों यानी पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ F.I.R के आदेश जारी किया हैं। बता दें कि कार्रवाई के लिए राज्य के कई जिलों में विशेष टीम गठित की गई है। विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई अंतर्विभागीय समूह की बैठक में यह फैसला लिया गया।
आपको बता दें खेतों की मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने और राज्य में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए किसानों पर CRPC की सुसंगत धारा 133 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत पराली जलाने की घटना सही पाई गई तो दंडाधिकारी के बयान पर किसानों पर IPC 188 के तहत मुकदमा किया जाएगा।
बिहार सरकार द्वारा लिए गए फैसले के बाद कृषि विभाग के प्रभारी सचिव रवीन्द्र नाथ राय द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है। नीतीश कुमार ने तय किया है कि फसल जलाने संबंधी घटनाओं की समीक्षा पंचायतों को दो समूहों में बांटकर की जाएगी। पहले समूह में वैसी पंचायत रखी जाएंगी, जहां से पूर्व से फसल अवशेष जलाने की घटनाएं ज्यादा होती रही हैं। दूसरे समूह में वैसी पंचायतों को रखा जाएगा, जहां फसल जलाने की घटनाएं पहले से कम हुई हैं या नहीं हो रही है। जिन पंचायतों में फसल अवशेष अधिक जलाए जा रहे हैं, वहां कृषि समन्वयकों से रोज रिपोर्ट ली जाएगी।