बिहार : खादी उत्पाद में निवेश करने पर 4% ब्याज चुकाएगी सरकार, खादी संस्थाओं और कारीगरों को होगा लाभ
बिहार सरकार खादी उत्पाद में निवेश करने पर कार्यशील पूंजी के लिए लोन पर 4% तक ब्याज चुकाएगी। इससे खादी संस्थाओं और कारीगरों दोनों को लाभ मिलेगा । राज्य खादी बोर्ड के माध्यम से यह अनुदान दिया जाएगा। बता दें कि प्रस्तावित खादी नीति में इसका प्रावधान किया गया है। नीति का प्रारूप तैयार कर सहमति के लिए खादी संगठनों के पास भेजा गया है।
इसके साथ ही, पहले इस पर राज्य मंत्रिपरिषद की मंजूरी ली जाएगी। प्रस्तावित नीति के तहत अगर खादी के नाम पर 4% से भी कम दर पर कर्ज मिलता है, तो ब्याज की पूरी राशि खादी बोर्ड भरपाया करेगी। खादी संस्थाएं या कारीगर अगर उत्पादन केंद्र पर भवन या शेड बनाने के लिए जमीन खरीदते हैं या किसी से ट्रांसफर कराते हैं या फिर पट्टे पर लेते हैं तो सरकार निबंधन शुल्क और स्टांप ड्यूटी की पूरी राशि माफ कर देगी।
आपको बता दें, खादी संस्थाएं या कारीगर अगर उत्पादन केंद्र पर भवन या शेड बनाने के लिए जमीन खरीदते हैं या किसी से ट्रांसफर कराते हैं या फिर पट्टे पर लेते हैं या तो सरकार निबंधन शुल्क और स्टांप ड्यूटी की पूरी राशि माफ कर देगी। इसी तरह 8 चक्र वाले आधुनिक चरखों की खरीद पर बिहार सरकार 90% राशि तक वहन करेगी। बाकी 10% राशि खादी संस्थाओं को खुद वहन करना पड़ेगा।