राजधानी पटना के ऐसे होटलों को सील करेगी बिहार सरकार, हादसे के बाद बड़े बदलाव…
राजधानी पटना जंक्शन के पास पाल में लगी आग की घटना के बाद बिहार अग्निमशन विभाग बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। इसके तहत फायर आडिट के नियमों में तो बदलाव होगा ही, होटल-गेस्ट हाउस, लाज, रेस्तरां, शिक्षण संस्थान आदि को भी अग्निशमन से जुड़े इंतजाम समयसीमा के अंदर पूरे करने होंगे। मानकों का पालन न करने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया जाएगा।
आपको बता दें बिहार अग्निमशन सेवा की महानिदेशक शोभा ओहटकर ने इसको लेकर वरीय अधिकारियों के साथ शुक्रवार को बैठक भी की है। इस बैठक में अग्निमशन सेवा के आइजी को संकीर्ण गलियों में बने होटल, गेस्ट हाउस, लाज व शैक्षणिक संस्थानों के संचालकों के साथ बैठक करने को कहा गया है। ऐसे होटल, गेस्ट हाउस व अन्य संस्थानों को चिह्नित कर नोटिस देने को कहा गया है।
मिली जानकारी के अनुसार इन सभी संस्थानों को अधिकतम 15 दिनों के अंदर आगजनी से बचाव के लिए जरूरी उपकरणों का इंतजाम कर पोर्टेबल व्यवस्था करने को कहा जाएगा। इसके अलावा, अधिकतम 30 से 45 दिनों में संस्थान के परिसर या सामने वाटरटैंक या वाटर हाईड्रेंट बनाना होगा। अगर एक से डेढ़ माह में संस्थान वाटरटैंक या हाइड्रेंट का निर्माण पूरा नहीं करते हैं, तो उन्हें सील करने का निर्देश जारी किया जाएगा।