बिहारः स्वास्थ्य विभाग ने एंबुलेंस का किराया तय किया, राशि अधिक लेने पर होगी कार्रवाई

 बिहारः स्वास्थ्य विभाग ने एंबुलेंस का किराया तय किया, राशि अधिक लेने पर होगी कार्रवाई

बिहार राज्य में निजी एंबुलेंस का किराया स्वास्थ्य विभाग द्वारा तय कर दिया गया है। सरकार द्वारा एंबुलेंस का किराया तय हो जाने से निजी एंबुलेंस के चालकों की मनमानी पर अंकुश लगेगा। राज्य में बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख डॉ. नवीन चंद्र द्वारा किराया संबंधी आदेश को पारित कर दिया गया है।
आदेश के मुताबिक विस्तृत समीक्षा स्वास्थ्य विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा करने के उपरांत निजी एंबुलेंस का किराया निर्धारित कर दिया गया है। निर्धारित किराये से अधिक की राषि लेने पर आपदा नियंत्रण कोविड-19 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी। एंबुलेंस संचालक प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों को जुर्माना एवं जेल की सजा हो सकती है। या फिर दोषी को दोनों सजा दी जा सकती है। एंबुलेंस वाहन में जीवन रक्षक दवाएं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम एवं प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी की मौजूदगी होनी चाहिए।
प्रदेश में करीब 400 एंबुलेंस वाहन पंजीकृत है। इन एंबुलेंस पंजीकृत वाहनों में पशुओ को ढोने वाले वाहन भी सम्मिलित है। इन गाड़ियों को कंपनी द्वारा एंबुलेंस वाहन के तौर पर निर्माण किया गया है।
बोलेरों और अन्य दूसरे वाहनों को भी एंबुलेंस के वाहन में परिवर्तीत किया जा सकता है। जिसे सरकार के परिवहन विभाग द्वारा दूसरे प्रकार के एबुलेंस की कैटेगरी में पंजीकृत किया जाता है।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एंबुलेंस वाहनों का किराया :
एंबुलेंस- छोटी कार (सामान्य) : 50 किमी तक 1500 रूपये, पचास किलोमीटर से अधिक पर 18 रूपये प्रति किलोमीटर
एंबुलेंस- छोटी कार (एसी) : 50 किमी तक 1700 रूपये, पचास किलोमीटर से अधिक पर 18 रूपये प्रति किलोमीटर
एंबुलेंस- बोलेरा, सूमो, मार्षल (सामान्य) : 50 किमी तक 1800 रूपये, पचास किलोमीटर से अधिक पर 18 रूपये प्रति किलोमीटर
एंबुलेंस- बोलेरा, सूमो, मार्षल (एसी) : 50 किमी तक 2100 रूपये, पचास किलोमीटर से अधिक पर 18 रूपये प्रति किलोमीटर
एंबुलेंस- मैक्सी, सिटी राइडर, विंगर, टेम्पो : 50 किमी तक 2500 रूपये, पचास किलोमीटर से अधिक पर 25 रूपये प्रति किलोमीटर (14 – 22 सीट)
एंबुलेंस- जाइलो, स्कॉर्पियो, क्वालिस, टवेरा (एसी) : 50 किमी तक 2500 रूपये, पचास किलोमीटर से अधिक पर 25 रूपये प्रति किलोमीटर संवाददाता, ए बी बिहार न्यूज।

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