बिहार : कोरोना प्रतिबंधों के तहत विवाह से 3 दिन पहले थाने को देना होगा सूचना, गृह विभाग ने सभी जिलों को जारी किया फॉर्मेट
बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को रोकने के लिए राज्य में लगाए गए प्रतिबंधों के तहत शादी की सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पहले देनी होगी। यह व्यवस्था पहले से लागू है पर इसके लिए कोई तय फॉर्मेट नहीं था। इसलिए गृह विभाग ने बीते दिन शुक्रवार को विवाह संबंधी सूचना देने के लिए तय फॉर्मेट सभी जिलों को जारी कर दिया है।
इस फॉर्मेट तहत विवाह संबंधी सूचना में दूल्हा – दुल्हन के नाम के साथ उनका पता भी दर्ज करना अनिवार्य है। उसके बाद पता और फिर माता-पिता के नाम देने होंगे। इसी तरह दुल्हन के भी नाम-पता और माता-पिता के नाम बताने होंगे। वैवाहिक स्थल की विवरणी और तारीख लिखनी होगी। गृह विभाग द्वारा जारी तय फॉर्मेट सभी जिलों के डीएम और एसपी को शुक्रवार को भेज दिया गया है।
आपको बता दें, इस आवेदन के फॉर्मेट में यह भी लिखा होगा कि विवाह के लिए न तो दहेज लिया गया न दिया गया है, बाल विवाह निषेध अधिनियम का उल्लंघन नहीं हो रहा और इसमें कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन किया जा रहा है। गृह विभाग ने इसका पालन सुनिश्चित कराने को कहा है।