Bihar News: बिहार विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी, आरक्षण का दायरा बढ़ा
जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद बिहार विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी करके आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया । विधान परिषद से भी मंजूरी मिल गई । बिहार में आरक्षण का नया स्वरूप के तहत अत्यंत पिछड़ा वर्ग को पहले 18 प्रतिशत आरक्षण मिलता था जो अब 25 प्रतिशत हो जाए ।
आपको बता दें पिछड़ा वर्ग को पहले 12 से अब 18 प्रतिशत रिजर्वेशन मिलेगा। अनुसूचित जाति को 16 के बदले अब 20 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति को 1 के बदले अब 2 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को पहले की तरह 10% आरक्षण मिलता रहेगा। बिहार की नई आरक्षण नीति लागू होगी? या सिर्फ राजनीति के इस्तेमाल के लिए इसे किया गया है। इसमें कितनी अड़चन आ सकती है यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि आरक्षण का 50% से अधिक होने का प्रावधान नहीं है ।
बता दें कि बिहार सरकार के सदन में पास होने से क्या यह लागू हो जाएगा । इस पर कानूनी विशेषज्ञ अरुण कुमार पांडे ने कहा कि बिहार सरकार ने इसे लागू किया है तो उसमें कोई अड़चन नहीं आ सकती है । किसी भी राज्य सरकार का यह विशेष अधिकार है कि वह अपना कानून खुद बना सकता है और आरक्षण कानून बिहार सरकार ने सदन में बनाया है । दोनों सदनों से पास हो गया है । राज्यपाल के सिग्नेचर के बाद यह आरक्षण बिल लागू हो जाएगा।