बिहार : फर्जी बीएड कॉलेज के मामले में पटना हाईकोर्ट की सुनवाई, कार्रवाई का आदेश

 बिहार : फर्जी बीएड कॉलेज के मामले में पटना हाईकोर्ट की सुनवाई, कार्रवाई का आदेश

बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित ढाका के तेलहारा खुर्द गांव में चल रहे फर्जी बीएड कॉलेज के मामले में पटना हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की। कोर्ट ने मिडिल स्कूल के भवन में बीएड कॉलेज को दी गयी संबद्धता पर बीआर आंबेडकर बिहार विवि को तत्काल निर्णय लेने का आदेश दिया। अब अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने विद्या देवी की याचिका पर सुनवाई की।

आपको बता दें, हाईकोर्ट ने NCTE को मान्यता के बारे में कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इसके अलावा पूर्वी चंपारण के SP को कहा कि एक महीने के अंदर दर्ज प्राथमिकी का अनुसंधान पूरी कर अभियुक्तों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करें। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान सरकार को 48 घंटे के भीतर कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था।

इसके साथ ही कोर्ट ने बीआर आंबेडकर बिहार विवि को भी बताने को कहा था कि इस बीएड कालेज को किसने और कैसे मान्यता दे दी। आवेदक की द्वारा लगाये गए आरोप पर कोर्ट ने इसकी जांच करने का जिम्मा अधिवक्ता इति सुमन को सौंपा। अधिवक्ता ने स्थल निरीक्षण कर कोर्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया।उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि उस गांव में कोई इंजीनियर उपेंद्र शर्मा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का भवन नहीं है। सिर्फ एक मिडिल स्कूल हैं।

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