बिहार : शराबबंदी कानून में संशोधन की तैयारी, शराब पीने और शराब बेचने वालों के लिए होंगे अलग-अलग कोर्ट

बिहार के शराबबंदी कानून में संशोधन की तैयारियां चल रही है। इस संशोधन के तहत शराब पीने और शराब बेचने वालों के लिए अलग-अलग कोर्ट होंगे। पीने से संबंधित मामलों की सुनवाई अलग होगी और शराब बेचने के मामले में अलग होगी। शराब पीने संबंधित मामलों की सुनवाई कार्यपालक दंडाधिकारी कर सकते हैं। उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने बीते दिन सोमवार को संवाददाताओं से बातचीत करते हुए यह बात कही।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों से मद्य निषेध कानून में संशोधन की तैयारी चल रही है। इस कानून का मकसद न्यायालय पर दबाव कम करना है। साथ ही शराब के मामले में ट्रायल जल्द पूरा कर दोषियों को सजा दिलाना है। आपको बता दें, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने पटना के विशेष लोक अभियोजक सैयद जफर हैदर, बक्सर के विशेष लोक अभियोजक और अनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव के शराबबंदी से संबंधित मामलों में लापरवाही के कारण उत्पाद विभाग से हटाने की अनुंशसा की है।
इसके अलावा, नालंदा के विशेष लोक अभियोजक राजेंद्र दास को भी 3 साल के लिए हटाने की अनुशंसा की गई है। अपर मुख्य सचिव ने समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राजेंद्र दास दिसंबर में काम संभालने के बाद अभी तक एक दिन भी कार्य पर नहीं आए हैं।