बिहार : राज्य के 38 हजार शिक्षकों के मूल प्रमाणपत्र होगा वापस, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश
बिहार के सरकारी स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षकों के पद पर चयनित 38 हजार शिक्षकों के मूल प्रमाणपत्र वापस किया जाएगा। बता दें जुलाई और अगस्त में प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों के पद पर हुई काउंसिलिंग के दौरान अभ्यर्थियों ने नियोजन इकाई में अपने मूल प्रमाणपत्र जमा किये थे। अब प्रमाणपत्र वापस लेने के लिए इन अभ्यर्थियों को शपथ पत्र देना पड़ेगा। बीते दिन शुक्रवार को प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को यह आदेश जारी किया है।
वही, निर्देश में निदेशक ने कहा अभ्यर्थियों से प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के समक्ष लिए गए शपथपत्र के आधार पर उनके प्रमाणपत्र वापस किए जाएं। शपथ पत्र में उल्लेख हो कि वे उक्त प्रमाणपत्र के आधार पर वर्तमान प्रक्रियाधीन शिक्षक नियोजन 2019-20 के अंतर्गत किसी अन्य नियोजन इकाई में दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। गैरतलब है कि शिक्षा विभाग से कई अभ्यर्थियों ने गुहार लगाई थी कि उनका चयन राज्य के अंदर अथवा बाहर किसी अन्य संस्थान में हो चुका है तथा उसमें योगदान के लिए उन्हें मूल प्रमाणपत्रों की आवश्यकता है। इसलिए उनकी मूल प्रमाणपत्र को वापस किया जाए।
उसके बाद विभाग द्वारा 3 जुलाई 2021 में यह प्रावधानित है कि काउंसिलिंग के क्रम में चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाणपत्र जमा कर लिया जाएगा। आपको बताते दें राज्य के 94 हजार प्रारंभिक शिक्षकों के लिए शिक्षक नियोजन 2019-20 अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय चक्र में लगभग 6930 नियोजन इकाइयों में काउंसिलिंग एवं चयन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। 1250 नियोजन इकाइयों में काउंसिलिंग एवं चयन की प्रक्रिया की जानी बाकी है।