बिहार: नए शराबबंदी कानून के तहत 15 हजार शराबी जुर्माना देकर छूटे
बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू है। इस बीच एक अप्रैल 2022 से संशोधित मद्य निषेध अधिनियम प्रभावी होने के बाद 15 हजार लोगों को विशेष न्यायालय द्वारा जुर्माना भरने के बाद छोड़ दिया गया। इनस लोगों से जुर्माने के तौर पर करीब 4 करोड़ रुपए वसूले गए।
आपको बता दें जुर्माना भरने पर छोड़े गए 13,391 लोग एक अप्रैल 2022 के बाद गिरफ्तार हुए थे, जबकि 1289 संशोधित कानून लागू होने के पहले पकड़े गए थे। शराब पीने पहली बार पकड़े गये 774 अभियुक्तों को जुर्माना नहीं देने पर अधिकतम एक महीने की सजा काटनी पड़ी।
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आकड़ों के अनुसार हर महीने शराब पीने के मामले में पकड़े गये लोगों को छोड़ने की संख्या बढ़ रही है। कानून लागू होने के बाद अप्रैल 2022 में धारा 37 के तहत पकड़े गए 3075 लोगों में 1942 को करीब 52 लाख जुर्माना लेकर छोड़ा गया।