बिहार के बाल अधिकार संरक्षण आयोग का आदेश, ऑफलाइन क्लास के साथ चलाते रहें ऑनलाइन क्लास
बिहार में ऑफलाइन क्लास के साथ स्कूलों को बच्चों के लिए ऑनलाइन माध्यम से भी शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में सभी स्कूलों में छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण व्यवस्था के विकल्प उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
वही, बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. प्रमिला कुमारी के इस पत्र के आलोक में बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक ने भी मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों के DEO और DPO को निर्देश दिया है कि वह इस संबंध में जल्द कार्रवाई करवाएं और यह सुनिश्चित करें कि जो बच्चे ऑफलाइन कक्षा में भाग नहीं ले रहे हैं, उनके लिए ऑनलाइन कक्षा की व्यवस्था की जाए।बच्चों की मांग पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने यह निर्णय लेते हुए इस संबंध में गाइडलाइन जारी की है। आयोग के इस आदेश के दायरे में सभी प्राइवेट स्कूल आएंगे, क्योंकि सरकारी स्कूल में पहले भी ऑनलाइन कक्षाएं नहीं चल रही थीं।
जानकारी के मुताबिक, राज्य परियोजना निदेशक ने निर्देश दिया है कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे अभी स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, उनको भी पहले की तरह दूरदर्शन पर क्लास करने को प्रेरित किया जाएगा। सभी स्कूलों को बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के आदेश के आलोक में राज्य परियोजना निदेशक ने यह निर्देश जारी किया है कि दिसंबर तक जो भी परीक्षाएं संचालित होंगी, वह ऑनलाइन ही होंगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था का विकल्प उन्हीं स्कूलों पर लागू होगा, जहां पहले से यह माध्यम उपलब्ध था।