वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने वाला बिल, केंद्र सरकार आज लोकसभा में करेगी पेश

वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने वाला बिल केंद्र सरकार आज सोमवार को लोकसभा में पेश कर सकती हैं। निर्वाचन कानून संशोधन विधेयक, 2021 को कानून मंत्री किरेन रिजिजू संसद में पेश करेंगे। इस बिल के माध्यम से सरकार जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 में संशोधन करना चाहती है। इस नए कानून के तहत वोटर आईडी कार्ड तैयार करने वाले अधिकारियों को यह अधिकार दिया जाएगा कि वे वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने वाले लोगों से आधार कार्ड भी मांग सकें।

माना जा रहा है कि इस नए बिल से मतदाताओं की पहचान सत्यापित हो सकेगी और फर्जीवाड़ा रोका जा सकेगा। मतदाता सूची में गड़बड़ी का मुद्दा अकसर उठता रहा है। जानकारी के अनुसार, इस बिल में सरकार ने पत्नी शब्द को जीवनसाथी से रिप्लेस करने का फैसला लिया है। सरकार का मानना है कि यह जेंडर न्यूट्रल टर्म होगी। हालांकि बिल में यह प्रावधान किया गया है कि आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति आधार नंबर अपने आवेदन के साथ नहीं देता है तो उसकी एप्लिकेशन खारिज नहीं की जाएगी।
इसके अलावा,आपको बता दें मौजूदा नामों को भी लिस्ट से हटाया नहीं किया जाएगा। आधार कार्ड का नंबर देना पूरी तरह से वैकल्पिक रहेगा। इस बिल के अलावा केंद्र सरकार इसी सत्र में लड़कियों की शादी की उम्र, लड़कों के शादी के के बराबर 21 साल करने के वाला प्रस्ताव विधेयक लोकसभा में पेश करने वाली है।