Budget 2021: इंश्‍योरेंस को किया जा सकता है अनिवार्य, बढ़ाया जा सकता है धारा-80C का दायरा

 Budget 2021: इंश्‍योरेंस को किया जा सकता है अनिवार्य, बढ़ाया जा सकता है धारा-80C का दायरा

केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) कल यानी 1 फरवरी 2021 की सुबह 11 बजे संसद में बजट 2021-22 (Budget 2021) पेश करेंगी. कोरोना संकट के कारण माना जा रहा है कि इस साल का बजट काफी अलग हो सकता है. इसमें हेल्‍थ सेक्‍टर (Health Sector) के साथ कई दूसरे सेक्‍टर्स पर खर्च में बढ़ोतरी की घोषणाएं की जा सकती हैं. ऐसे में हर सेक्‍टर केंद्र सरकार (Central Government) से अपने लिए राहतभरी घोषणाओं की उम्‍मीद कर रहा है. इसी कड़ी में इंश्‍योरेंस सेक्‍टर (Insurance Sector) भी चाहता है कि सरकार देश के हर नागरिक के लिए बीमा अनिवार्य बनाए. साथ ही आयकर कानून (IT Act) की धारा-80C के तहत मिलने वाली टैक्‍स छूट की सीमा (Tax Deduction Limit) को बढ़ाए.

देश में इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना बुरे समय में आर्थिक मदद के बजाय खर्च ही माना जाता है. इंश्‍योरेंस सेक्‍टर से जुड़े लोगों का कहना है कि ऐसे में सरकार को लोगों को बीमा योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए कदम उठाने चाहिए. साथ ही गैर-जीवन बीमा के प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए टैक्स बेनेफिट्स लिमिट बढ़ानी चाहिए.

साथ ही सरकार को नई बीमा योजनाओं को शुरू करने पर विचार करना चाहिए, जिससे लोगों को ज्‍रूादा फायदा मिल सके. बता दें कि सभी लाइफ और हेल्‍थ इंश्‍योरेंस पॉलिसी को धारा-80C के तहत टैक्‍स में छूट मिलती है.

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