गंगाजल पर GST को लेकर CBIC ने जारी की सफाई, कहा – पूजा सामग्री पर नहीं लगता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स
गंगाजल पर जीएसटी (GST) लगाये जाने को लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम यानि सीबीआईसी (CBIC) ने सफाई जारी की है I सीबीआईसी ने गंगाजल पर जीएसटी लगाने की खबरों पर का खंडन किया है I सीबीआईसी ने कहा कि गंगाजल को जीएसटी से बाहर रखा गया है I
सीबीआईसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि गंगाजल पर जीएसटी लगाने की मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई है I सीबीआईसी ने लिखा कि गंगाजल का इस्तेमाल पूरे देश में लोगों को द्वारा पूजा के लिए किया जाता है I पूजा सामग्री को जीएसटी से बाहर रखा गया है I
आपको बता दें 14वें और 15वें जीएसटी काउंसिल की बैठक जो 18-19 मई 2017 और 3 जून 2017 को हुई थी I उसमें पूजा सामग्रियों पर जीएसटी लगाने को लेकर चर्चा की गई थी I इस बैठक में पूजा सामग्री को जीएसटी से मुक्त रखने का फैसला लिया गया था I जीएसटी के लागू होने के समय से ही गंगाजल को जीएसटी से बाहर रखा गया है I