बिहार के परिवहन कानून में हुआ बदलाव, अब 4 साल से छोटे बच्चों को बाइक पर बेल्ट लगाकर होगा बिठाना

 बिहार के परिवहन कानून में हुआ बदलाव, अब 4 साल से छोटे बच्चों को बाइक पर बेल्ट लगाकर होगा बिठाना

बिहार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बाइक पर सवार 4 साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा के के लिए एमवीआई एक्ट में संशोधन किया है। मंत्रालय ने एमवीआई एक्ट की धारा 138 में संशोधन कर सेफ्टी हार्नेस और क्रैश हेलमेट के उपयोग को अनिवार्य बताया है अब बच्चों को बाइक पर बेल्ट लगाकर बिठाना होगा। एमवीआई एक्ट में हुए बदलाव अगले साल 15 फरवरी से लागू किए जायेंगे।

आपको बता दें, अब बाइक पर सवार बच्चों को क्रैस हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। बाइक की स्पीड 40 ही रहेगी। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया खतरनाक या जोखिम वाले सामान की ढुलाई करने वाले वाहनों में भी व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (GPS) लगाने को कहा है। अधिसूचना के मुताबिक, अब तक राष्ट्रीय परमिट के दायरे में नहीं आने वाले विभिन्न गैस जैसे ऑर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि वाले वाहनों में भी GPS लगाने की तैयारी है। एक माह में हितधारकों से सुझाव व टिप्पणियां मांगी गई हैं।

इतना ही नहीं, परिवहन मंत्रालय ने हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं में पीड़ितों को मिलने वाली मुआवजा राशि बढ़ा दी है। अब ऐसे मामलों में मौत होने पर पीड़ितों के आश्रितों को लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। पहले 25 हजार रुपये दिया जाता था। जख्मी होने पर सहायता राशि 12, 500 से बढ़कर 50 हजार की गई है। एक अप्रैल से यह क्षतिपूर्ति योजना लागू की जायेगी। मंत्रालय द्वारा हरी झंडी मिल गई है।

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