हाईकोर्ट की पहल से सफाईकर्मियों की हड़ताल हुई समाप्त
पटना नगर निगम के सफाईकर्मियों की हड़ताल पटना हाईकोर्ट की पहल से समाप्त हो गयी है। पटना नगर निगम कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने शुक्रवार दोपहर बाद हड़ताल वापसी की घोषणा कर दी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सफाईकर्मियों के बकाये वेतन का भुगतान करने के बारे में कार्रवाई करें। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक संपति का नुकसान किसी भी स्थिति में ना हो, यह सुनिष्चित होनी चाहिए। कोर्ट ने जवाबी हलफनामा निगम को दायर करने का आदेश दिया। कोर्ट में 29 सितंबर को अगली सुनवाई होगी।
अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने कोर्ट से कहा कि सफाईकर्मियों की हड़ताल से शहर की स्थिति नारकीय बन गयी है। ऐसे समय कोरोना काल में निगम सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गये है। उनकी जानकारी पर प्रधान सचिव नगर विकास विभाग, नगर आयुक्त व समन्वय समिति के तीनों पदाधिकारियों को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया गया। कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति को हाजिर होने का आदेश जारी किया।
वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा एवं अमित पांडेय समन्वय समिति की ओर से वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के जरिए हाजिर हुए कानून के तहत 14 दिन पहले नगर निगम को सफाईकर्मियों ने हड़ताल पर जाने की सुचना दी थी। लेकिन इस पर निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं विभाग व निगम की ओर कहा गया कि सफाई कर्मियों को ख्याल रखते हुए कार्रवाई की गयी है। सफाईकर्मियों के बकाया वेतन का भुगतान होने के बाद भी हड़ताल पर चले गए है।
मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने कहा कि निगम की सफाई कर्मियों की हड़ताल कानूनी है कि गैर कानूनी है इस पर अभी कोर्ट विचार नहीं करेगी। शहर में साफ-सफाई को ध्यान में रखते हुए सभी सफाईकर्मी तुरंत हड़ताल समाप्त कर काम पर वापस लौटे। वीडियों कॉन्फ्रेसिंग से हो रही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी आला अधिकारियो से कहा कि कर्मचारी संगठन के साथ मिल बैठ कर बातचीत के द्वारा विवाद को समाप्त करने की कोषिष करें। कोविड-19 कोरोना काल में साफ-सुथरा षहर को रखने का सुनिष्चित किया जाना चाहिए।
संवाददाता, एबी बिहार न्यूज।