कोरोना की स्थिति देखते हुए सरकार ने कंपनियों को आईबीसी प्रक्रिया से तीन महीने की राहत दी
कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक संकट से जूझ रही कंपनियों पर अगले तीन महीने के लिए दिवाला व शोधन कानून लागू नहीं किया जाएगा|
इस कानून का निलम्बन अगले तीन महीनों के लिए कॉर्पोरेट मंत्रालय के द्वारा किया गया है| इसका यह मतलब हुआ कि किसी भी कम्पनी पर अगले तीन महीने के लिए दिवाला व शोधन कानून के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है|
सरकार के इस फैसले से सैंकड़ो कम्पनियों को राहत मिलने की उम्मीद है| हालांकि सूत्रों के मुताबिक सरकार के इस फैसले से बैंकों पर और दबाव बढ़ सकता है क्योंकि दिवालिया के योग्य कंपनी पर भी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकेगी और उनसे वसूली में उतनी ही देर होगी| दूसरी तरफ एमएसएमई का कहना है कि कंपनी के खिलाफ दिवालिया क़ानून के तहत कार्रवाई के लिए एक करोड़ की देनदारी ज़रूरी है|
इस कारण छोटी कंपनियां बड़ी कंपनियों के खिलाफ दिवालिया क़ानून का सहारा नहीं ले पाती है|