32 साल पुराने अपहरण केस में कोर्ट ने पप्पू यादव को किया बरी, पूर्व सांसद ने ट्वीट कर दी जानकारी

 32 साल पुराने अपहरण केस में कोर्ट ने पप्पू यादव को किया बरी, पूर्व सांसद ने ट्वीट कर दी जानकारी

पूर्व सांसद सह जाप संरक्षक पप्पू यादव को 32 साल पुराने अपहरण के मामले में कोर्ट ने आज सोमवार को बरी कर दिया। पप्पू यादव को कोर्ट में पेशी के लिए आज कोर्ट लाया गया और एडीजे (3) निशिकांत ठाकुर की कोर्ट पेश किया गया। विपक्ष के तरफ से अपहरण के केस में कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण कोर्ट ने पप्पू यादव को बरी कर दिया।कोर्ट से बरी होने के बाद पप्पू यादव ने ट्वीट कर कहा है कि –
इंसाफ हुआ, षड्यंत्र बेनकाब हुआ। जनता के आशीर्वाद से आज बाइज्जत बरी हो गया। साबित हो गया फर्जी मुकदमा में मुझे कैद किया गया था। न्यायालय के प्रति आभार!

मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, लड़ता रहूंगा! आज से फिर संघर्ष पथ पर आगे बढूंगा।
आपको बता दें कि बिहार में उपचुनाव के तारीखों की भी घोषणा हो गई है। RJD और NDA ने अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी है। वहीं जाप पार्टी भी इस बार दोनों सीटों पर भाग्य आजमाने की तैयारी में है। उपचुनाव के ठीक पहले पप्पू यादव की रिहाई को लेकर जाप कार्यकर्ताओं और समर्थकों में काफी उत्साह है।

जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 1989 में चुनाव के दौरान मुरलीगंज से दो लोगों का अपहरण कर लिया गया था। इस मामले में मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव को नामजद करते मुरलीगंज थाना में अपहरण से संबंधित केस 9/89 दर्ज कर लिया गया था। इस केस में मुरलीगंज निवासी सूचक सह अपहृत राम कुमार यादव और उमा यादव के द्वारा बाद में समझौता कर लिया गया था। साथ ही पप्पू यादव को तत्काल जमानत भी मिल गई थी, लेकिन 32 वर्ष पुराने इस केस में समय सही समय पर हाजरी और पैरवी नहीं होने से पप्पू यादव की जमानत टूट गई और उन्हें 11 मई को पटना से गिफ्तार कर लिया गया था।

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