अदालत : जमीन के टाइटल सूट में सरकार हारी तो सही से पक्ष नहीं रखने वाले कर्मियों पर होगी कार्रवाई

 अदालत : जमीन के टाइटल सूट में सरकार हारी तो सही से पक्ष नहीं रखने वाले कर्मियों पर होगी कार्रवाई

अदालत : जमीन के टाइटल सूट में सरकार हारी तो सही से पक्ष नहीं रखने वाले कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही नुकसान के लिए जिम्मेवार कर्मी को चिन्हित कर उनसे जमीन की बाजार दर से कीमत भी वसूली जाएगी। बता दें सरकार किसी भी हाल में अपनी जमीन पर किसी दूसरे का कब्जा नहीं होने देगी। इसी बीच विभाग ने सभी डीएम को कहा है कि वह व्यवहार न्यायालयों से अनुरोध करें कि हाईकोर्ट की तरह मुकदमे में सरकार को शपथ पत्र दायर करने के लिए मौका दें।

सरकारी जमीन के एक पक्षीय फैसलों की बढ़ती संख्या से चिंतित राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार ने भी कर्मियों की शिथिलता को लेकर चिंता जाहिर की है। हाईकोर्ट ने भी व्यवहार न्यायालयों में सरकारी जमीन के मामलों में एकपक्षीय फैसला देने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए विभाग के प्रधान सचिव को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया था।

जानकारी के मुताबिक, आपको बता दें कि राजस्व विभाग ने उन कमियों को चिह्नित किया जिसके कारण निचली अदालतों में एकपक्षीय फैसला हो जाता है। इसमें नोटिस का तामिल नहीं होना है। लिहाजा सरकार ने सभी डीएम से कहा है कि वह कोर्ट से अनुरोध करें कि नोटिस डाक से भेजने के साथ फैक्स और ईमेल से भी भेजें। साथ ही नोटिस के साथ मुकदमे की प्रति दें। जबकि

आमतौर पर जिलों में सरकारी वकील ऐसे ही मुकदमों के लिए उत्तरदायी होते हैं जो उन्हें विभाग द्वारा सौंपा जाता है।अपर मुख्य सचिव राजस्व विवेक कुमार सिंह ने कहा, ‘सरकारी जमीन के संरक्षण के लिए सरकार कई तरह के कदम उठा रही है। अदालतों में सरकारी पक्ष ठीक से रखा जाए इसके लिए विभाग सचेत है। लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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