तेज प्रताप और बहू ऐश्वर्या के तलाक के मामले में कोर्ट सख्त, राबड़ी की तरह सुख-सुविधा देने की कही बात
बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव और बहू ऐश्वर्या के तलाक के मामले में अब कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किया है I राबड़ी की तरह सुख-सुविधा देने की बात कही गई है I पटना के फैमिली कोर्ट ने तेज प्रताप यादव को आदेश दिया है कि वह ऐश्वर्या के रहने की व्यवस्था करें I कोर्ट ने कहा है कि तेज प्रताप यादव एक महीने के अंदर अपनी पत्नी ऐश्वर्या को उसी तरह क आवास उपलब्ध कराएं जैसा आवास उनकी मां राबड़ी देवी के पास है I
इसके साथ ही बिजली बिल, पानी सबका प्रबंध तेज प्रताप यादव करेंगे I बता दें कि तेज प्रताप यादव को पटना के फैमिली कोर्ट ने घरेलू हिंसा में दोषी माना है I एक महीने का वक्त दिया है I घरेलू हिंसा नहीं करने का भी अदालत ने आदेश दिया है I अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर 2023 को की जाएगी I
मालूम हो कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और पूर्व मंत्री रहे चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय की शादी 12 मई 2018 को हुई थी I शादी के कुछ ही महीने बाद तेज प्रताप यादव पटना के सिविल कोर्ट स्थित फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी देने पहुंच गए थे I कोर्ट ने दोनों का पक्ष जाना था और दोनों में सुलह कराने की भी कोशिश की गई थी I दोनों परिवार के बीच में मीटिंग हुई थी, लेकिन सफलता नहीं मिली थी I अब फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज ने इस मामले में आदेश दिया है I