कोर्ट गया छुट्टियों पर, अभी नहीं मिलेगी जमानत
कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने वालो के लिए एक बुरी खबर है. माननीय न्यायलय (High Court) के नए निर्देशानुसार 20 जून (20 June) तक कोर्ट में गर्मी की छुट्टी (Summer Vacation) है और फिलहाल तब तक के लिए किसी भी जमानत याचिका (Bail Petition) पर रोक लगा दी गयी है.
नियम के अनुसार सेशन कोर्ट से अगर जमानत याचिका खारिज हो जाती है, तो राज्य का हाईकोर्ट (High Court) ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन अब जो निर्देश है उसके अनुसार कुछ दिनों तक हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिल पाएगी। क्योंकि 20 जून तक हाईकोर्ट में गर्मी की छुट्टी है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल (CJ Sanjay Karol) के आदेश से रजिस्ट्रार जनरल नवनीत कुमार पांडेय ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमे इस बात का जिक्र किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि गर्मी छुट्टी के दौरान जमानत की याचिका दायर नहीं होगी।
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सवाल ये है कि माननीय न्यायालय से अब मदद की गुहार कोई लगाए तो कैसे? ऐसे लोग जमानत के लिए कहां जाएं, जिनकी जिन्दगी किसी की छुट्टियों के लिए मुसीबत में पड़ सकती है। लोअर कोर्ट से जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद ही हाईकोर्ट (High Court) में अर्जी दायर होती है। अग्रिम जमानत में भी जब अर्जी लोअर कोर्ट से खारिज होती है, तब ही हाईकोर्ट में आती है और फिर सुनवाई होती है। इसकी सुनवाई पहले दो या तीन अवकाशकालीन जज किया करते थे। लेकिन अब ऐसा नही होगा शायद…