डिफेन्स कर्मचारियों के परिवार के लिए सरकार की सौगात,पेंशन को लेकर लिया बड़ा फैसला
केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए रक्षा कर्मियों को बड़ी राहत दी है। बता दिया जाए कि सरकार ने 1 अक्टूबर, 2019 से बढ़ी हुई परिवार पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा की अनिवार्यता खत्म कर दी है।
गौरतलब है कि अभी डिफेंस कर्मचारियों के परिवार को देने के लिए लगातार 7 साल की सर्विस करने का नियम था लेकिन अब इस जरूरत को खत्म कर दिया गया है।
मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि डिफेंस कर्मचारियों का पिछले वेतन का 50 फीसदी होता है और सर्विस के दौरान कर्मचारी की मौत होने की तारीख से 10 साल के लिए दी जाती है। मंत्रालय के द्वारा कहा गया कि लगातार 7 साल की सर्विस की अनिवार्यता समाप्त करने की अवधि पहली अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।
मंत्रालय ने अपने नोट में कहा है कि अगर नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट डिस्चार्ज के बाद कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मौत से 7 साल तक के लिए या उस समय तक जब कर्मचारी 67 साल का होता, जो भी पहले हो, तक के लिए पेंशन दी जाती है।