Breaking News:दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

 Breaking News:दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से आज शुक्रवार को अंतरिम जमानत मिल गई । केजरीवाल को ये जमानत एक जून तक के लिए मिली है । यानी उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा । जमानत पर बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल 1 जून तक चुनाव प्रचार में भी हिस्सा लेंगे । हालांकि, केजरीवाल अभी तक जेल से बाहर नहीं आए हैं । अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर तब आएंगे, जब उनका बेल ऑर्डर जेलर के पास पहुंचेगा । आइए जानते हैं कि आखिर जमानत के काग़ज़ात पर किसके साइन होते हैं ।

आपको बता दें जमानत मिलने के बाद बेल ऑर्डर कोर्ट से जेल पहुंचता है फिर उसे जेलर वेरिफाई करता और तब आरोपी को जेल से बाहर आने दिया जाता है । पूरे प्रोसेस को ऐसे समझिए, जब किसी आरोपी को कोर्ट से बेल मिलती है तो उसके बेल ऑर्डर पर कोर्ट की मुहर, जज के साइन के साथ-साथ आरोपी के बेल के गारंटर, यानी जिसने बेल की गारंटी ली है उसके भी साइन होते हैं । इसके बाद ये बेल ऑर्डर कोर्ट की ओर से जेलर को भेजा जाता है और इसी के आधार पर आरोपी को जेल से बाहर निकाला जाता है ।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है, जो एक तय तारीख तक के लिए है । अब समझिए कि अंतरिम जमानत क्या होती है । दरअसल, अंतरिम जमानत का अर्थ होता है एक सीमित समय के लिए दी जाने वाली बेल । दरअसल, कोर्ट कई मामलों में कुछ शर्तों के साथ आरोपी को अंतरिम जमानत देती है । हालांकि, अंतरिम बेल की आखिरी तारीख के बाद आरोपी को फिर से सरेंडर करना होता है । ये बेल कोर्ट तभी देती है जब नियमित या एंटीऑप्टिटरी जमानत के लिए आवेदन कोर्ट के सामने लंबित नहीं होता है । कई मामलों में कोर्ट अंतरिम जमानत की समय सीमा को बढ़ा भी सकती है ।

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