दिल्ली के सम्पत्ति विवाद में आया हाई कोर्ट का फैसला

 दिल्ली के सम्पत्ति विवाद में आया हाई कोर्ट का फैसला

संपत्ति विवाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने बेहद ही अहम् फैसला लिया है| बता दिया जाए कि पिता और बेटी के बीच के ऐसे ही विवाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता दिव्या कुकरेजा को यह निर्देश दिया है कि वह अपने पिता चिरंजीव लाल कुकरेजा की संपत्ति का इस्तेमाल कर रही है, जिसके बदले में उन्हें व्यवसाय शुल्क का भुगतान करना होगा| यह विदित हो कि कोर्ट ने इसके लिए 10,000 रूपए प्रति माह की राशि तय की है|

जस्टिस प्रतिभा एम्.सिंह की पीठ ने की केस की सुनवाई

जस्टिस प्रतिभा एम्. सिंह की पीठ ने इस केस की सुनवाई के दौरान कहा कि प्रतिवादी पिता सेवानिवृत इंजीनियर हैं, जबकि पढ़ी-लिखी होने के कारण बेटी अपनी आजीविका खुद कमाने में सक्षम हैं| सुनवाई में  कोर्ट को यह जानकारी मिली कि दिव्या अपने पिता के घर में एक कमरा,रसोईघर,शौचालय और बरामदे का इस्तेमाल कर रही हैं, जिसका उन्हें भुगतान करना होगा|

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